Utility News: अगर कार में पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति ने नहीं किया ऐसा तो भरना पड़ेगा एक हजार रुपए का जुर्माना

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इंटरनेट डेस्क। सडक़ दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस अब यातायात नियमों को लेकर सख्त हो गई है। इसी कारण तो सरकार की ओर से पीछे की सीट पर सुरक्षा बेल्ट लगाए जाने को अनिवार्य किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से तो अब पीछे की सीट पर सुरक्षा बेल्ट नहीं लगाने वालों के चालान भी काटने प्रारम्भ कर दिए हैं। 

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खबरों के अनुसार, अब यहां पर सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस से जानकारी मिली है कि सीट बेल्ट लगाने को लेकर देश में जन जागरूकता के तहत अभियान चलाया जा रहा है।

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 इससे पहले केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कार के सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट को अनिवार्य किया गया था। जिसके तहत पीछे  की सीट पर बैठे व्यक्ति के लिए भी सीट बेल्ट को अनिवार्य किया था। ऐसा नहीं करने पर व्यक्ति को एक हजार रुपए का चालान भरना पड़ सकता है।