Utility News: अब बीस लाख या उससे अधिक रुपए के ट्रांजैक्शन पर देना होगा पैन कार्ड या आधार कार्ड

इंटरनेट डेस्क। अब एक साल में चालू खाते में बीस लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करने या निकालने पर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड देना होगा। खबरों के अनुसार, केन्द्र सरकार की ओर से अब इतनी बड़ी राशि के चालू खाते में जमा कराने या निकालने पर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक अधिसूचना में इस प्रकार की जानकारी दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार, एक वित्त वर्ष में बैंकों से इतनी अधिक नकद राशि जमा या निकासी या फिर चालू खाता खोलने या बैंक में या पोस्ट ऑफिस में नकद क्रेडिट अकांउट खोलने के लिए पैन या बायोमेट्रिक आधार प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
अभी तक एक दिन में पचास हजार या उससे अधिक नकद रुपए राशि के लिए पैन कार्ड देना जरूरी था। अब पूरे वित्तीय वर्ष के लिए बीस लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है।
खबरों के अनुसार, केन्द्र सरकार ने ये कदम उन लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए उठाया गया जो जो अधिक रुपयों के ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन उनके पास पैन नंबर नहीं है।