Utility News : अब अधिकतम एक साल के लिए वर्क फ्रॉम होम कर सकता है कर्मचारी, जानें केन्द्र सरकार ने क्या किया प्रावधान

इंटरनेट डेस्क। वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से अच्छी खबर आई है। खबर ये है कि वाणिज्य मंत्रालय की ओर से वर्क फ्रॉम होम के लिए नए नियमों का ऐलान किया गया है। इन नियमों के तहत अब कर्मचारी को अब अधिकतम एक साल के लिए वर्क फ्रॉम होम की अनुमति होगी।
वाणिज्य मंत्रालय के बयान अनुसार, फ्रॉम होम के लिए नए नियमो का फायदा 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही मिल सकता है। खबरों के अनुसार, केन्द्र सरकार की ओर से हालांकि ये सुविधा एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई (Special Economic Zones- SEZ) में काम करने वाले कर्मचारियों को ही दी गई है।
वाणिज्य विभाग की ओर से वर्क फ्रॉम होम के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 43ए, 2006 अधिसूचित किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से उद्योंगों की तरफ से की गई मांग को देखते हुए ही ये प्रावधान किया गया है।