Gratuity Payment: केरल की कंट्रोलिंग अथॉरिटी के ग्रेच्युटी की गणना के इस आदेश से कर्मचारियों को काफी फायदा होगा!

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Gratuity Payment News: अगर आप अपनी कंपनी छोड़ने के बाद ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं तो संभव है कि आने वाले समय में आपको और ग्रेच्युटी मिल जाए। आने वाले दिनों में कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के तौर पर और राशि देनी पड़ सकती है।

केरल के एक लेबर कमिश्नर द्वारा ग्रेच्युटी कैलकुलेशन को लेकर पास किए गए आदेश को अगर आधार माना जाए तो यह आदेश कंपनियों पर भारी पड़ सकता है. अगर आप अपनी कंपनी छोड़ने के बाद ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं तो संभव है कि आने वाले समय में आपको और ग्रेच्युटी मिल जाए। आने वाले दिनों में कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के तौर पर और राशि देनी पड़ सकती है। केरल के एक लेबर कमिश्नर द्वारा ग्रेच्युटी कैलकुलेशन को लेकर पास किए गए आदेश को अगर आधार माना जाए तो यह आदेश कंपनियों पर भारी पड़ सकता है.

पीवी उन्नीकृष्णन पिल्लई के इस तर्क को स्वीकार करते हुए कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने एचडीएफसी बैंक से उन्हें 10 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ 7.22 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने को कहा। यह बैंक द्वारा पहले से भुगतान की गई 5.95 लाख रुपये की ग्रेच्युटी राशि के अतिरिक्त है। यह आदेश पिछले साल जुलाई 2022 में ही आया था, लेकिन प्राधिकरण के इस आदेश के बारे में बैंक और याचिकाकर्ता को 20 जनवरी 2023 को सूचित किया गया था.

एर्नाकुलम के सहायक श्रम आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के वेतन के संबंध में नियोक्ता ने व्यक्तिगत वेतन शब्द का प्रयोग किया है न कि व्यक्तिगत भत्ता। अन्य सभी वेतन घटकों को भत्ते कहा जाता है। इसलिए व्यक्तिगत वेतन की राशि जोड़कर ग्रेच्युटी का भुगतान करना होगा। पीवी उन्नीकृष्णन पिल्लई ने अपनी दलील में कहा कि व्यक्तिगत वेतन उनके वेतन का एक हिस्सा है और यह भत्ता नहीं है।

ग्रेच्युटी की गणना कैसे की जाती है?

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अनुसार, ग्रेच्युटी की राशि की गणना करने के लिए, मूल वेतन के अलावा, महंगाई भत्ता सहित सभी भत्ते शामिल हैं। हालांकि, इसमें बोनस, कमीशन, मकान किराया भत्ता, ओवरटाइम वेतन और अन्य भत्ते शामिल नहीं हैं।

जानकारों का मानना है कि अगर उच्च अधिकारी इस आदेश को मंजूरी दे देते हैं तो सभी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ज्यादा ग्रेच्युटी देनी होगी। हालांकि, एचडीएफसी बैंक उप श्रम आयुक्त के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष इस आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है।

ग्रेच्युटी का लाभ किसे मिलता है

अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में लगातार पांच साल तक काम करता है तो वह ग्रेच्युटी पाने का हकदार हो जाता है। कंपनियों को कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान नौकरी के आखिरी महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर की गई राशि से गुणा करके करना होता है।