उच्चतम न्यायालय ने Jaipur नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर को दिया झटका, पद से हो सकती हैं बर्खास्त

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somya gurjar

इंटरनेट डेस्क। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर को एक बार फिर से अपना पद गंवाना पड़ सकता है। डॉ. सौम्या गुर्जर को आज उच्चतम न्यायालय की ओर से बड़ा झटका लगा है।  खबरों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश सरकार की ओर से पेश की गई न्यायिक जांच रिपोर्ट को सही माना गया है। इसके तहत न्यायालय ने प्रदेश सरकार को कार्रवाई के लिए स्वतंत्र कर दिया है। 

हालांकि उच्चतम न्यायालय ने 25 सितंबर के बाद ही जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।  उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बाद अब प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार 26 सितंबर को कोर्ट के आदेशों की रिर्टन कॉपी मिलने के बाद सौम्या गुर्जर को किसी भी समय पद से बर्खास्त कर सकती है।

उच्चतम न्यायालय में जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय किशन कौल ने ये आदेश सुनाया है। गौरतलब है कि 4 जून 2021 को जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में मेयर सौम्या गुर्जर के चैम्बर में किसी बात पर तत्कालीन कमिश्नर से पार्षदों और मेयर की हॉट-टॉक हो गई।