Rajasthan : जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहेंगे आसाराम, ये है कारण

इंटरनेट डेस्क। भले ही स्वयंभू संत आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से सोमवार को उच्चतम न्यायालय में अपनी जमानत के समर्थन में फर्जी सूचना का अधिकार जवाब पेश करने से जुड़े मामले में जमानत मिल गई हो, लेकिन अभी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
नाबालिग का यौन उत्पीडऩ का दोषी आसाराम को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। खबरों के अनुसार, उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर ने आसाराम को जमानत दी है। उन्होंने इस दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत फर्जी आरटीआई जवाब गढऩे में याचिकाकर्ता की कोई सीधी भूमिका नहीं थी।
गौरतलब है कि समर्थक रविराय मारवाह की ओर से साल 2016 में जमानत के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित फर्जी आरटीआई जवाब पेश किया गया था। इसके बाद आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। आसाराम को अपने गुरुकुल की नाबालिग से यौन उत्पीडऩ के दोषी पाए जाने के बाद साल 2018 में आजीवन कारावास की सजा मिली थी।