EPFO: एक साल से कम नौकरी करने वाले भी निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा, जाने क्या कहता हैं नियम
- byShiv
- 06 Jul, 2026
इंटरनेट डेस्क। आप जॉब करते हैं तो आपका पीएफ कटता होगा और वो पैसा आपके पीएफ अकाउंट में जता होता होगा। इतना ही पैसा आपकी कंपनी भी आपके खाते में जमा करवाती है तो यह एक फंड बन जाता है। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर उन्होंने एक साल से पहले ही नौकरी छोड़ दी, तो क्या वे अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं?
कब निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा?
ईपीएफओं के नियमों के अनुसार, अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद लगातार 60 दिन तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपने पीएफ बैलेंस का क्लेम कर सकता है। अगर कर्मचारी तुरंत दूसरी नौकरी जॉइन कर लेता है, तो नया नियोक्ता उसी यूएएन से पीएफ अकाउंट को आगे बढ़ा देता है और पैसा निकालने की जरूरत नहीं होती।
क्या पूरा पैसा निकाल सकते हैं?
अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और नई नौकरी नहीं मिली है, तो नियमों के तहत पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। हालांकि, कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े नियम अलग होते हैं।
ऑनलाइन कैसे करें क्लेम?
ईपीएफ सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें
ऑनलाइन सर्विस में जाकर क्लैम (फोरम-31, 19 - 10सी) का ऑप्शन चुनें
बैंक खाते का सत्यापन करें
जरूरत के अनुसार पीएफ निकासी का विकल्प चुनें
आवेदन जमा करने के बाद ईपीएफओ उसकी जांच करेगा
सब कुछ सही होने पर पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा
pc- newsbytesapp.com





