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अगर ATM से पैसे निकालते समय अकाउंट से पैसे कट जाएं लेकिन मशीन से पैसे बाहर न आएं, तो कई लोगों ने यह स्थिति देखी होगी। कई लोगों ने कई बार पैसे कटते हुए देखा है। लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता होता कि पैसे कैसे निकलते हैं। इस बारे में RBI के क्या नियम हैं। आइए जानते हैं। अगर आपको ATM से पैसे निकालते समय मैसेज मिले कि पैसे कट गए हैं और आपको कैश नहीं मिले, तो घबराएं नहीं। सही समय पर शिकायत दर्ज करके और तय प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं। क्या होगा अगर पैसे कटने के बाद ATM से पैसे न निकलें?
अपने बैंक में शिकायत दर्ज करें
फिर आप बैंक में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप यह बैंक के मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग पोर्टल या कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं। कोशिश करें कि 24 से 48 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करें, ताकि समस्या का जल्दी समाधान हो सके।
RBI के नियम क्या कहते हैं?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के मुताबिक, अगर ATM से कैश नहीं मिलता है लेकिन पैसे कट जाते हैं, तो बैंक को ट्रांजैक्शन की तारीख से पांच वर्किंग डे के अंदर आपका पैसा वापस करना होता है। ज़्यादातर मामलों में, उससे पहले ही पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है।
पैसे मिलने में देरी होने पर शिकायत करें
अगर बैंक तय समय के बाद भी पैसे वापस नहीं करता है, तो आपको RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) पर शिकायत करनी चाहिए। आप cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। बैंक को यहां जवाब देना होगा।
अगर RBI द्वारा दी गई डेडलाइन के बाद बैंक पैसे वापस करने में देरी करता है, तो आपको हर दिन ₹100 का हर्जाना दिया जाएगा। यह रकम तब तक मिलती है जब तक आपके अकाउंट में पूरी रकम क्रेडिट नहीं हो जाती। ATM की इस तरह की दिक्कत से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही जानकारी और समय पर कार्रवाई से आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं।





