Budget Session 2025: नए आयकर बिल में क्या होगा खास, जान ने आप भी, लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने किया पेश

इंटरनेट डेस्क। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान गुरूवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर बिल को पेश कर दिया है। नए आयकर कानून में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को खत्म कर दिया गया है, अब केवल टैक्स ईयर होगा। नए आयकर कानून को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। जानकारी के अनुसार नए इनकम टैक्स बिल  में क्या-क्या है, इसकी डिटेल्स सामने आई है।

क्या हैं नए बिल में 
मीडिया रिपोटर्स की माने तो सबसे पहले बिल में टैक्स सिस्टम को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। पुराने टैक्स कानून 1961 की जगह पर इसे लाया गया है, पुराने टैक्स कानून में कई सारे सेक्शन और सब सेक्शन दिए गए हैं, लेकिन न्यू इनकम टैक्स बिल में ज्यादातर सब-सेक्शन को खत्म किया गया है। वहीं न्यू इनकम टैक्स बिल को और आसान बनाने के लिए सरल भाषा का रखी गई है। न्यू इनकम टैक्स बिल में अगल- अलग सेक्शन के तहत इनकम पर टैक्स देनदारी, टैक्स छूट, कटौती, जुर्माना और रिफंड जैसी चीजों को डिसक्राइब किया गया है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन 
न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड हैं तो आपको पुराने टैक्स रिजीम के तहत 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो आपको 75000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। न्यू इनकम टैक्स बिल के तहत पेंशन, एनपीएस कंट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस पर टैक्स डिडक्शन जारी रहेगा रिटायरमेंट फंड, ग्रेच्युटी और पीएफ कंट्रीब्यूशन को भी टैक्स छूट के दायरे में रखा गया है।

pc- BBC