Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को SC से मिली जमानत, लेकिन इन शर्तों की करनी होगी पालना

इंटरनेट डेस्क। दिल्ली आबकारी  नीति मामले में कई दिनों से जेल में बैठे सीएम केजरीवाल के लिए बड़ा दिन है। जी हां सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए केजरीवाल को बेल दे दी है। केजरीवाल की बेल पर 2-0 से फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां की बेंच ने शर्तों और 10 लाख के निजी मुचलके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दी हैं। 

बेल का दिया आदेश
जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एफआईआर अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी और 4 चार्जशीट दायर की जा चुकी हैं और ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और 17 आरोपियों की जांच की जानी है। निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की संभावना नहीं है। केजरीवाल जमानत मंजूर करने के लिए तीन शर्तों को पूरा करते हैं और हम तदनुसार बेल का आदेश देते हैं।

किन शर्तों के साथ मिली बेल
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने वही शर्तें लगाई हैं, जो उन्हें ईडी के केस में बेल के दौरान मिली थीं।
केस की मेरिट पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे
दफ्तर जाने, सरकारी काम करने, केस पर टिप्पणी करने पर रोक
ऐसे में सरकार के कामकाज में अब भी दिक्कत बनी रहेगी
वह दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे
वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे

कर सकेंगे चुनाव प्रचार
दिल्ली के सीएम हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर कोई रोक नहीं लगाई है। वह आगामी प्रदेश चुनाव के लिए चुनावी कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। कोर्ट ने इसपर कोई रोक नहीं लगाई है, हालांकि वह सरकारी काम और फाइलों पर साइन नहीं कर पाएंगे।

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