सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर लगेगा नया टैक्स, इस तारीख से हो जाएगी शुरुआत, क्लिक कर जान लें
- byvarsha
- 01 Jan, 2026
PC: dnaindia
केंद्र सरकार ने तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है। इस कदम से 1 फरवरी 2026 से सिगरेट और महंगी हो जाएंगी। इस फैसले से दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश भारत में करीब 10 करोड़ स्मोकिंग करने वालों पर असर पड़ने की उम्मीद है।
बुधवार देर रात, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने च्यूइंग टोबैको, जर्दा सेंटेड टोबैको और गुटखा पैकिंग मशीन (कैपेसिटी डिटरमिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटी) रूल्स, 2026 के तहत नए नियम नोटिफाई किए। इन नियमों के तहत, सिगरेट पर उनकी लंबाई के आधार पर हर 1,000 स्टिक पर ₹2,050 से ₹8,500 तक की एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगेगी।
नई एक्साइज ड्यूटी सिगरेट और पान मसाला जैसे दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स पर मौजूदा 40% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के अलावा लगाई जाएगी। हालांकि, बीड़ी पर 18% की कम GST रेट पर टैक्स लगता रहेगा। बदला हुआ स्ट्रक्चर GST कंपनसेशन सेस की जगह लेगा, जिसे सरकार के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को आसान और सही बनाने की बड़ी कोशिश के तहत बंद कर दिया जाएगा। फरवरी 2026 से, पान मसाला पर एक नया हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया जाएगा, जबकि तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगेगी।
संसद ने दिसंबर में नई लेवी को मंज़ूरी दी
इन बदलावों के लिए कानूनी नींव दिसंबर में रखी गई थी, जब संसद ने पान मसाला बनाने वालों पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाने और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए दो बिल पास किए थे। सरकार ने अब ऑफिशियली 1 फरवरी 2026 को उस तारीख के तौर पर नोटिफाई किया है, जिससे नई लेवी लागू होंगी।
उसी दिन, मौजूदा कंपनसेशन सेस, जो अभी अलग-अलग रेट पर लगता है, खत्म हो जाएगा।
घोषणा के बाद सिगरेट स्टॉक्स में गिरावट
इस घोषणा का स्टॉक मार्केट पर तुरंत असर पड़ा, और बड़ी सिगरेट बनाने वालों के शेयर तेज़ी से गिर गए। देश की सबसे बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी और गोल्ड फ्लेक और क्लासिक जैसे ब्रांड बनाने वाली कंपनी ITC में करीब 2% की गिरावट आई और यह निफ्टी 50 इंडेक्स पर टॉप लूज़र बन गई। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, जो भारत में मार्लबोरो सिगरेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके शेयर 4% से ज़्यादा गिरे। FMCG इंडेक्स में भी ITC ने गिरावट को लीड किया, जो करीब 0.6% नीचे ट्रेड कर रहा था।
कंज्यूमर और इंडस्ट्री पर असर
इंडस्ट्री एनालिस्ट को उम्मीद है कि ज़्यादा टैक्स का बोझ सिगरेट की रिटेल कीमतों में बढ़ोतरी में बदलेगा। हालांकि यह कदम पब्लिक हेल्थ के मकसद से मेल खाता है, लेकिन यह GST कंपनसेशन सेस हटने के बाद तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाने के तरीके में भी एक बड़ा बदलाव दिखाता है।
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