New TDS and TCS rules: 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम, जानें नए नियम वरना होगी मुश्किल

नई TDS और TCS नियम: सरकार ने केंद्रीय बजट में TCS और TDS के नियमों में बदलाव का ऐलान किया था। ये नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं या मकान मालिक हैं, तो TDS के बदलते नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। साथ ही अगर आपको बैंक के डिपॉजिट्स पर ब्याज मिलता है, तो भी इन नए नियमों को समझना महत्वपूर्ण है।

नई TDS और TCS नियम:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट में TDS और TCS के कुछ नियमों में बदलाव की घोषणा की थी। ये नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। सरकार ने TDS और TCS के नियमों को सरल बनाने के लिए यह कदम उठाया है। सरकार ने TCS और TDS की सीमा में भी बदलाव किया है। वरिष्ठ नागरिकों, मकान मालिकों और तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाले पेशेवरों को इसका सबसे अधिक लाभ होगा। TCS की सीमा बढ़ाने से विदेश यात्रा करने वालों और विदेश में बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा भेजने वालों को भी लाभ होगा। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से।

नई TDS के तहत ब्याज आय पर नियम:

नए नियमों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक वित्तीय वर्ष में ₹1 लाख तक की ब्याज आय पर TDS नहीं लगेगा। पहले यह सीमा ₹50,000 थी। इसका मतलब है कि अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं और आपने बैंक में पैसे जमा किए हैं और आपको एक वित्तीय वर्ष में ₹1 लाख तक का ब्याज मिलता है, तो बैंक इस पर TDS नहीं काटेगा। बैंक केवल तब ही TDS काटेगा जब ब्याज आय ₹1 लाख से ज्यादा होगी। अन्य व्यक्तियों के लिए यह सीमा ₹40,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दी गई है।

नई TDS के तहत किराया आय पर नियम:

सरकार ने किराए की आय पर TDS की सीमा भी बढ़ा दी है। अब यह सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने मकान मालिक को हर महीने ₹50,000 तक किराया देते हैं, तो आपको इस पर TDS काटने की जरूरत नहीं होगी। पहले यह सीमा ₹20,000 थी, जब किराया इससे ज्यादा होता था, तो किराएदार को TDS काट कर मकान मालिक को भुगतान करना पड़ता था।

TDS नियम में बदलाव - डिविडेंड से आय:

शेयरों और म्यूचुअल फंड्स के निवेशकों के लिए TDS के नियमों में बदलाव किया गया है। अब TDS तब ही काटा जाएगा जब डिविडेंड या म्यूचुअल फंड्स से प्राप्त आय ₹10,000 से ज्यादा होगी। पहले यह सीमा ₹5,000 थी। इसके साथ ही सार्वजनिक कंपनियों द्वारा जारी डिबेंचर पर मिलने वाली ब्याज पर भी TDS की सीमा ₹10,000 कर दी गई है।

नई TCS के तहत विदेश पैसा भेजने पर नियम:

सरकार ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत TCS की सीमा भी बढ़ा दी है। अब यदि कोई व्यक्ति विदेश पैसा भेजता है, तो ₹10 लाख तक की राशि पर TCS नहीं लगेगा। पहले यह सीमा ₹7 लाख थी। इसके अलावा, कुछ संस्थानों से लिए गए शिक्षा ऋण के लिए पैसा भेजने पर TCS नहीं लगेगा। पहले ₹7 लाख से ज्यादा के शिक्षा ऋण पर 0.5% TCS लगता था।

आपके लिए यह नए नियम महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से समझें और ध्यान दें कि आप किसी भी परेशानी से बच सकें।