Pension Rules: जाने कितने महीने पेंशन नहीं निकालने पर सरकार व्यक्ति को मान लेती हैं मृतक

इंटरनेट डेस्क। देश की सरकार लोगों को पेंशन प्रदान करती हैं, चाहे फिर रिटायर सरकारी कर्मचारी हो या फिर देश में कमजोर तबके वाले लोग। पेंशन ही इन लोगों के जिंदगी का एक मात्र सहारा होती है। लेकिन आपको बता दें देश में पेंशन को लेके कई नियम बनाए गए हैं। आपको बता दें अगर कोई पेंशनधारी कई महीने तक अपनी पेंशन नहीं निकालता हैं तो ऐसी स्थिति में मृतक माना जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं कितने महीनों तक पेंशन ना निकाली जाए तो पेंशनधारक को मृतक घोषित किया जा सकता है। 

कितने महीने में निकाले
पेंशन धारकों के लिए सरकार की ओर से कुछ नियम तय किए गए हैं, आपको बता दें सरकार के रिकॉर्ड में पेंशनधारकों की पहचान और एक्टिविटी का ट्रैक रखना जरूरी होता है। अगर कोई पेंशनधारी लगातार 6 महीने या उससे ज्यादा वक्त तक अपनी पेंशन नहीं निकालता तो उसे सिस्टम में संदिग्ध मान लिया जाता है।

घोषित कर दिया जाता हैैं मृत
कई बार इसे आधार बनाकर संबंधित व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया जाता है और पेंशन रोक दी जाती है। ऐसा फ्रॉड रोकने और रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए किया जाता है। इस परेशानी से बचने के लिए जरूरी है कि पेंशनधारक समय-समय पर पेंशन निकालते रहें।

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