Rajasthan: सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन तो होगी पांच साल की जेल, भजनलाल सरकार ने कानून किया लागू

इंटरनेट डेस्क। राजस्थान सरकार ने अब नया कानून अब लागू कर दिया है। अगर अब राजस्थान में कोई भी मृतक शरीर को रखकर विरोध प्रदर्शन करता हैं और लाश पर राजनीति करते हैं और बिना वजह अंतिम संस्कार में देरी करते हैं तो यह अपराध माना जाएगा। राज्य सरकार ने पूर्व कांग्रेस शासन में पारित ‘मृतक शरीर सम्मान कानून’ के नियम बिना किसी संशोधन के लागू कर दिए हैं। नियम लागू होने के बाद अब इस कानून के तहत सीधे कार्रवाई की जा सकेगी।

24 घंटे में करना होगा अंतिम संस्कार
मीडिया रिपेाटर्स की माने तो जानकारी के अनुसार 20 जुलाई 2023 को पिछली गहलोत सरकार के दौरान विधानसभा में यह बिल पारित हुआ था। 17 अगस्त 2023 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद 18 अगस्त 2023 से यह कानून प्रभावी हो गया था, लेकिन इसके नियम जारी नहीं हुए थे, उस समय विपक्ष में रही बीजेपी ने इस कानून का कड़ा विरोध किया था। अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने बिना बदलाव किए ही इसके नियम अधिसूचित कर दिए हैं।

क्या हैं नियम
खबरों की माने तो नियमों के मुताबिक, मृतक का अंतिम संस्कार 24 घंटे के अंदर करना अनिवार्य होगा। देरी सिर्फ मृतक के परिजन बाहर से आ रहे हों या फिर पोस्टमॉर्टम आवश्यक हो इन्हीं परिस्थितियों में ही मान्य होगी, अन्यथा पुलिस मृतक का शव अपने कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार करवा सकेगी। नए प्रावधानों के अनुसार डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन करने, सड़क जाम करने या लाश के जरिए दबाव बनाने पर 1 से 5 वर्ष तक की जेल और जुर्माना लगेगा।

pc- firstindianews.com