इनकम टैक्स: अब 12 नहीं, ₹17 लाख तक की आय पर नहीं देना होगा टैक्स, जानिए तरीका

इनकम टैक्स कैलकुलेटर: नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होने वाली है, और इसके साथ ही आपकी वार्षिक आय ₹12 लाख तक टैक्स फ्री हो जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 लागू करने के बाद यह आंकड़ा ₹12.75 लाख तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर आपकी आय ₹17 लाख हो तो क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा?

आपको लग सकता है कि इस आय पर टैक्स देना अनिवार्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सच है कि कुछ तरीकों से आप ₹17 लाख तक की आय पर भी टैक्स से बच सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे—

नए टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री इनकम ₹17 लाख तक कैसे करें?

सरकार ने नए टैक्स रिजीम के तहत ₹12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। हालांकि, इस व्यवस्था में धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ अतिरिक्त छूटों का लाभ लेकर आप ₹17 लाख तक की आय पर भी कोई टैक्स नहीं देंगे।

1. CTC में यात्रा भत्ता (Commuting Allowance) पर छूट

कंपनियां अपने कर्मचारियों को जो कुल वेतन देती हैं, उसे CTC (Cost to Company) कहा जाता है। इसमें कुछ हिस्सा यात्रा भत्ते (Commuting Allowance) के रूप में दिया जाता है। टैक्स कंसल्टिंग फर्म Bhuta Shah & Co के अनुसार, यदि आप नए टैक्स रिजीम को चुनते हैं, तो आपको इस यात्रा भत्ते पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यह छूट तभी मिलेगी जब यह खर्च ऑफिस के काम के लिए यात्रा में किया गया हो।

2. विकलांग कर्मचारियों को मिलने वाला ट्रांसपोर्ट अलाउंस

कुछ कंपनियों में विशेष कर्मचारियों को यात्रा भत्ते के रूप में ₹3,200 प्रति माह दिया जाता है, यानी वार्षिक रूप से ₹38,400। यह छूट केवल उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होती है जो शारीरिक रूप से विकलांग (Physically Handicapped) हैं।

3. टेलीफोन और इंटरनेट बिल पर छूट

Nangia Andersen LLP के कार्यकारी निदेशक योगेश काले के अनुसार, नई और पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में टेलीफोन और इंटरनेट बिल पर टैक्स छूट मिलती है। खास बात यह है कि इस छूट की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है

4. कार लीज (Car Lease) पर टैक्स छूट

कार लीज एक ऐसा समझौता है जिसमें आप एक निश्चित अवधि तक कार का उपयोग करते हैं और इसके लिए मासिक भुगतान करते हैं। लीज की अवधि समाप्त होने के बाद आप कार को वापस कर सकते हैं या खरीद सकते हैं।

  • यदि आपकी कार 1.6 लीटर इंजन तक की है, तो ₹1,800 प्रति माह तक की टैक्स छूट मिलती है।
  • यह छूट उन कर्मचारियों को मिलती है जिन्हें कंपनी आधिकारिक या व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार लीज पर देती है।

कैसे मिलेगा ₹17 लाख तक की आय पर टैक्स फ्री लाभ?

ऊपर बताए गए सभी तरीकों को मिलाकर, यदि आप नए टैक्स रिजीम में हैं और सही प्लानिंग करते हैं, तो ₹17 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा

निष्कर्ष:
अगर आप नए टैक्स रिजीम को अपनाते हैं और इन सभी कटौतियों का लाभ उठाते हैं, तो आप ₹17 लाख तक की सालाना आय पर भी कोई टैक्स नहीं देंगे। इसलिए, टैक्स बचाने के लिए अपने वेतन संरचना को सही ढंग से प्लान करना जरूरी है।