प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं? जानें कैपिटल गेन टैक्स, एडवांस टैक्स और डेडलाइन का पूरा गणित

अगर आप प्रॉपर्टी बेचने का प्लान बना रहे हैं, तो कैपिटल गेन टैक्स और एडवांस टैक्स के नियम समझना बेहद जरूरी है। पेमेंट अगर किश्तों में मिलती है, तो टैक्स भरने की डेडलाइन और शेड्यूल को ध्यान में रखना होता है। इस आर्टिकल में जानें कि इन नियमों को कैसे समझें और कब तक टैक्स जमा करें।

प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स की गणना कैसे करें?

मान लीजिए कि आप 31 मार्च 2025 से पहले कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको कैपिटल गेन टैक्स एडवांस टैक्स के रूप में 31 मार्च तक जमा करना होगा। वहीं, अगर आप अप्रैल 2025 के बाद प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो एडवांस टैक्स का शेड्यूल अलग होता है। यहां समझें पूरी प्रक्रिया।

कैपिटल गेन टैक्स और एडवांस टैक्स के नियम

मान लेते हैं कि मार्च 2025 में आपने प्रॉपर्टी बेची है और पेमेंट किश्तों में मिल रही है। पहली किश्त मार्च 2024-25 में मिलती है और दूसरी अप्रैल 2025-26 में। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, तो आपको एडवांस टैक्स के नियमों का पालन करना होगा।

एडवांस टैक्स पेमेंट के नियम

अगर आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो एडवांस टैक्स भरना अनिवार्य है। इसकी भुगतान तारीखें निम्नलिखित हैं:

15 जून तक: 15% पेमेंट 15 सितंबर तक: 45% पेमेंट 15 दिसंबर तक: 75% पेमेंट 15 मार्च तक: 100% पेमेंट

कैपिटल गेन टैक्स उसी वित्तीय वर्ष में देना होता है, जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, चाहे पेमेंट बाद में हो।

प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तारीख कैसे तय होगी?

अक्सर यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तारीख कौन सी मानी जाए। कोर्ट के अलग-अलग फैसलों के आधार पर इसे तय किया जाता है। यह तारीख एग्रीमेंट की, सेल डीड की, रजिस्ट्रेशन की या कब्जा सौंपने की हो सकती है।

एडवांस टैक्स की डेडलाइन

अगर प्रॉपर्टी 15 मार्च 2025 तक ट्रांसफर हो जाती है, तो 2024-25 में ही एडवांस टैक्स भरना होगा। अगर बिक्री 16 मार्च से 31 मार्च 2025 के बीच होती है, तो 31 मार्च 2025 तक पूरा टैक्स जमा करना होगा। अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वित्त वर्ष 2025-26 में माना जाता है, तो कैपिटल गेन टैक्स उसी वित्त वर्ष के अनुसार भरा जाएगा।

टाइम पर टैक्स न भरने पर क्या होगा?

अगर आप 31 मार्च 2025 तक एडवांस टैक्स जमा नहीं करते, तो इस पर पेनल्टी लग सकती है। समय पर टैक्स जमा करना आपके लिए जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचा जा सके।