Pakistan: पूर्व पीएम इमरान खान सिफर मामले में बरी, लेकिन अभी भी रहेंगे जेल में ही

इंटरनेट डेस्क। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को कोर्ट से राहत मिली है। वो कई मामलो में जेल में बंद है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें सिफर मामले में बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही पार्टी नेता शाह महमूद कुरेशी को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो अदालत ने सिफर मामले में पीटीआई के दोनों नेताओं को सोमवार को बरी कर दिया। चीफ जस्टिस आमेर फारूक और जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। 

खबरों की माने तो पीठ ने सिफर मामले में सजा के खिलाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी की अपील स्वीकार करने के बाद अपना फैसला सुनाया। हालांकि, तोशखाना और इद्दत मामलों में सजा के कारण पीटीआई के दोनों नेताओं के जेल में ही रहना होगा।

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