DGCA Rules: बुकिंग के 48 घंटों में कैंसिल करेंगे हवाई टिकट तो नहीं लगेगा कोई चार्ज, नए नियम आए सामने

इंटरनेट डेस्क। आप अगर ज्यादातर हवाई सफर करते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां हवाई सफर के लिए टिकट बुक करना काफी आसान होता है। सस्ते किराये के लिए ऑफर भी मिलते रहते हैं, लेकिन अगर बुकिंग के बाद टिकट रद्द करवाना पड़ता था तो जेब पर बोझ पड़ता था और परेशानी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के नए नियम गुरुवार से लागू हो गए हैं।

क्या हैं नए नियमों में
अब अगर आप हवाई टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर उसे कैंसिल करेंगे या उसमें बदलाव करेंगे तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।
एयरलाइंस रिफंड प्रोसेस करने के लिए भी अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकेंगी। 

रिफंड समयसीमा
टिकट के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान
एयरलाइन को टिकट रद्द होने के सात दिनों में रिफंड जारी करना होगा

उड़ान टिकट के लिए नकद में भुगतान
एयरलाइन कार्यालय में तुरंत रिफंड मिलेगा जहां टिकट खरीदा गया।
ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल पोर्टल से बुकिंग

रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइंस की, 14 कार्य दिवसों में रिफंड अनिवार्य
रिफंड प्रोसेस करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकेंगी एयरलाइंस टैक्स भी रिफंड करना होगा
यूजर डेवलपमेंट फी (यूडीएफ), हवाई अड्डा विकास शुल्क (एएफडी), यात्री सेवा शुल्क (पीएसएफ) भी रिफंड मिलेगा।
यह नियम विशेष किराये, प्रमोशनल आफर वाले टिकटों या उन टिकटों पर भी लागू होगा, जिनका मूल किराया रिफंडेबल नहीं होता।
जब आप अपनी उड़ान टिकट रद्द करेंगे तो एयरलाइन को अनिवार्य रूप से आपसे पूछना होगा कि क्या आप रिफंड चाहते हैं या आप भविष्य में उपयोग के लिए राशि को क्रेडिट शेल में रखना पसंद करेंगे। क्रेडिट शेल लेना यात्री की मर्जी पर निर्भर होगा।

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