EPFO: रिटायरमेंट के कितने समय बाद PF का पैसा निकालना चाहिए? पढ़ें क्या कहते हैं EPFO ​​के नियम

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ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉई का PF अकाउंट होता है। एम्प्लॉई की सैलरी का एक तय अमाउंट हर महीने PF अकाउंट में जमा होता है। यह एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। यह PF का पैसा आपको कुछ खास कामों के लिए या रिटायरमेंट के बाद मिलता है। रिटायरमेंट के कितने समय बाद आप PF का पैसा निकाल सकते हैं। इसके बारे में जानें।

PF में जमा अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। इस बीच, एम्प्लॉई के मन में कई सवाल होते हैं कि क्या रिटायरमेंट के बाद PF अकाउंट बंद हो जाता है या इस पर इंटरेस्ट रेट मिलना बंद हो जाता है। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। आप नौकरी छोड़ने, नौकरी बदलने या रिटायरमेंट के बाद PF का पैसा निकाल सकते हैं।

EPFO एक तय समय के बाद ही इंटरेस्ट देता है। इसके बाद PF अकाउंट बंद हो जाता है। इस बीच, जानें कि यह अकाउंट कितने समय बाद बंद होता है।

रिटायरमेंट के बाद कितने समय तक इंटरेस्ट मिलता है

नियमों के मुताबिक, अगर एम्प्लॉई 55 से 58 साल की उम्र के बीच नौकरी छोड़ते हैं, तो उन्हें 3 साल तक इंटरेस्ट मिलता है। आपके अकाउंट में कोई कंट्रीब्यूशन हो या न हो, आपको पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 3 साल के अंदर पैसे नहीं निकालते हैं, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है।

पेंशन कब मिलेगी?

अगर कोई कर्मचारी EPFO ​​में पैसे जमा कर रहा है, तो उसे 10 साल बाद पेंशन मिलती है। यह पेंशन 58 साल पूरे होने पर मिलती है। आप 50 साल की उम्र से पेंशन ले सकते हैं, हालांकि, यह कम हो जाएगी।