EPFO: मकान खरीदने या रेनोवेशन के लिए पीएफ खाते से पैसे निकालने का क्या हैं नियम, जान ले आप भी

इंटरनेट डेस्क। पीएफ के बारे में कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं हैं आज की दुनिया में हर कोई इस शब्द से वाकिफ है। आज हम बात कर रहे हैं की अगर हमे घर खरीदना हैं या फिर रेनोवेशन करवाना हैं तो हम पीएफ से कितना पैसा निकाल सकते है। ऐसे में आपको पीएफ खाते से एडवांस लेने के लिए कुछ तय नियम और शर्तों को जानना बेहद जरूरी है। खासकर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि किस स्थिति में आप कितनी रकम निकाल सकते है और कितनी बार निकाली जा सकती है।

कितना पैसा निकाल सकते हैं?
ईपीएफओ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के पोस्ट के मुताबिक, अगर आप घर खरीदना, प्लॉट लेना या मकान बनवाना चाहते हैं, तो आप पीएफ बैलेंस का 90 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं, यह सुविधा अब आप 5 बार ले सकते हैं। 

रेनोवेशन के लिए क्या हैं नियम?
अगर आप घर की मरम्मत या रेनोवेशन कराना चाहते हैं, तो ऐसे में ईपीएफओ आपको एडवांस निकालने की इजाजत देता है। लेकिन इसके लिए कम से कम 5 साल की लगातार सेवा पूरी होनी चाहिए।

अधिकतम 12 महीने के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर राशि निकाली जा सकती है। अगर आपने पहले रेनोवेशन के लिए निकासी की है, तो अगली बार आवेदन 10 साल बाद कर सकते हैं।

PC- newsbytesapp.com