EPFO का बड़ा ऐलान! शादी, पढ़ाई, मेडिकल खर्च के लिए निकाल सकेंगे बड़ी रकम; जानें A टू Z प्रोसेस

pc: jansatta

एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) ने अपने मेंबर्स के लिए EPF एडवांस यानी अपने PF अकाउंट से एडवांस पैसा निकालने के नियम बदल दिए हैं। इन नए नियमों से पढ़ाई, मेडिकल ट्रीटमेंट, शादी और घर से जुड़ी ज़रूरतों के लिए PF से पैसा निकालना आसान हो जाएगा। EPFO ​​ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस बारे में जानकारी दी है।

PF अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकते हैं?

EPFO के मुताबिक, EPF मेंबरशिप का एक साल पूरा होने के बाद मेंबर्स अपने कुल PF बैलेंस का 75 परसेंट तक निकाल सकते हैं। इस बैलेंस में एम्प्लॉई और कंपनी की तरफ से किया गया कंट्रीब्यूशन और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट शामिल होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए PF एडवांस निकालने के नियमों से मेंबर्स को बड़ी राहत मिली है। खुद के या परिवार के किसी मेंबर के इलाज के लिए जितनी बार ज़रूरत हो, PF से एडवांस पैसा निकाला जा सकता है। यानी, इस मकसद के लिए पैसे निकालने की कोई खास लिमिट नहीं है।

पढ़ाई के लिए 10 बार, शादी के लिए 5 बार
बच्चों या खुद की पढ़ाई के लिए PF एडवांस लिया जा सकता है। लेकिन, इस मकसद के लिए पूरे मेंबरशिप पीरियड के दौरान PF से ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार पैसे निकालने की इजाज़त है। अपनी या परिवार के किसी सदस्य की शादी के लिए PF अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। इस मकसद के लिए, एक मेंबर अपने मेंबरशिप पीरियड के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 5 PF एडवांस ले सकता है।

घर के लिए भी मिलेगा PF एडवांस
PF एडवांस घर खरीदने, घर या फ्लैट बनाने, होम लोन चुकाने या घर को रेनोवेट करने के लिए भी लिया जा सकता है। घर से जुड़े इन कारणों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार पैसे निकालने की इजाज़त है। EPFO ​​की कैटेगरी-3 के तहत, मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ (CBT) द्वारा नोटिफ़ाई किए गए खास हालात में एक फाइनेंशियल ईयर में दो बार PF एडवांस ले सकते हैं। साथ ही, नौकरी छूटने पर मेंबर को PF फंड का 75 परसेंट तक निकालने की सुविधा है। इसलिए, अचानक पैसे की दिक्कत आने पर, मेंबर को सपोर्ट करने के लिए PF फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है।