EPFO PF Update: EPFO का बड़ा फैसला! अब सिर्फ 3 दिन में अकाउंट में आएगा PF का पैसा

हर कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा PF में जमा करता है। फिलहाल, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने अपने करोड़ों मेंबर्स के लिए एक बड़ी राहत वाला फैसला लिया है। इसमें PF निकालने के प्रोसेस को तेज़ और आसान बनाने के लिए EPFO ​​ने एक नया सेटलमेंट फ्रेमवर्क लागू किया है। इस बदलाव से, एलिजिबल मेंबर्स के PF क्लेम को सिर्फ़ तीन दिन में सेटल करने की कोशिश की जाएगी। पिछले कुछ सालों में PF सेटलमेंट प्रोसेस में यह सबसे अहम बदलाव माना जा रहा है। इसलिए, कर्मचारियों को अपने पैसे के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।

नए नियमों के मुताबिक, जिन मेंबर्स ने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और KYC प्रोसेस पूरा कर लिया है, उनके PF क्लेम तीन दिन के अंदर उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। साथ ही, बिना किसी सही वजह के 20 दिन से ज़्यादा क्लेम पेंडिंग रखने पर संबंधित अधिकारियों पर 12 परसेंट पेनल्टी का प्रोविज़न किया गया है। लेकिन जिन मामलों में ज़्यादा वेरिफिकेशन की ज़रूरत होगी, उन क्लेम के सेटलमेंट में ज़्यादा समय लग सकता है।

इसके अलावा, EPFO ​​ने ऑटो सेटलमेंट की लिमिट भी काफ़ी बढ़ा दी है। यह सुविधा, जो पहले एक लिमिटेड अमाउंट तक मिलती थी, अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इस फैसले के पीछे मुख्य मकसद डिजिटल वेरिफिकेशन को बढ़ावा देना, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत कम करना, क्लेम रिजेक्शन की दर कम करना और मेंबर्स के अनुभव को बेहतर बनाना है।

PF की इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए, मेंबर्स का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव होना चाहिए। साथ ही, UAN का आधार से लिंक होना, PAN और बैंक अकाउंट की डिटेल्स सही होनी चाहिए, KYC प्रोसेस पूरा होना चाहिए और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। जो मेंबर्स इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं, उनके अकाउंट में PF की रकम जल्दी आने की संभावना ज़्यादा होगी।