GST Council: त्योहारों से पहले लोगों को तोहफा, GST के होंगे 2 स्लैब, जाने क्या हुआ सस्ता और महंगा

इंटरनेट डेस्क। त्योहारों की शुरूआत होने वाली हैं और उसके पहले केंद्र सरकार ने देश के लोगों को तोहफा दिया। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर इस बार आप जमकर खरीदारी कर सकेंगे। सरकार ने जीएसटी अब कम कर दिए हैं, जीएसटी स्लैब में बदलाव से आम दिन चर्या की बहुत सी चीजें सस्ती हो जाएंगी। दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, इस बैठक में ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। 

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे, अब जीएसटी स्लैब 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब होगा, जो 40 प्रतिशत है। पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू होगा। 

जीएसटी कम होने के बाद अब क्या-क्या सस्ता होगा 
0 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान
33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं
व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य पॉलिसियां
मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल
दूध, छेना या पनीर, पहले से पैक और लेबल वाला, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती या रोटी
 

5 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान
बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम
मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रेड, नमकीन, बर्तन
दूध की बोतलें, शिशुओं के लिए नैपकिन और क्लिनिकल डायपर
सिलाई मशीनें और उनके पुर्जे
थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप
चश्मा
ट्रैक्टर के टायर, पुर्जे, ट्रैक्टर
निर्दिष्ट जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व
 

18 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान
पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं)
डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं)
तीन पहिया वाहन
मोटरसाइकिल (350 सीसी और उससे कम)
माल परिवहन के लिए मोटर वाहन
एयर कंडीशनर
एलईडी और एलसीडी टीवी सहित टेलीविजन (32 इंच से अधिक)
मॉनिटर और प्रोजेक्टर
 

40 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान
पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, बीड़ी
धूम्रपान पाइप
350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें
निजी उपयोग के लिए विमान
नाव
रिवॉल्वर और पिस्तौल
सट्टा, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग
1,200 सीसी से ज्यादा और 4,000 मिमी से ज्यादा लंबी सभी गाड़ियों, 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिल और निजी उपयोग वाले विमानों एवं रेसिंग कारों पर 40 प्रतिशत कर लगेगा।

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