ITR Filing 2025: अब बिना CA के खुद भरें इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए सबसे आसान तरीका स्टेप-बाय-स्टेप
- byrajasthandesk
- 04 Jul, 2025

ITR Return 2025: अगर आप सोचते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के बस की बात है, तो अब ऐसा नहीं है। सरकार ने ITR फाइलिंग को इतना सरल बना दिया है कि आप घर बैठे, मोबाइल या लैपटॉप से खुद रिटर्न भर सकते हैं — बिना किसी सीए की मदद के।
इस लेख में हम बताएंगे कि आप बिना सीए के ITR कैसे भर सकते हैं, कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स पहले से तैयार रखने होंगे और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
कौन फाइल कर सकता है ITR?
- नौकरीपेशा व्यक्ति
- पेंशन पाने वाले
- बिजनेस या फ्रीलांसर
- रेंटल इनकम कमाने वाले
- शेयर, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो से कमाई करने वाले
- NPS/LIC में निवेश करने वाले
पहले से तैयार रखें ये ज़रूरी डॉक्युमेंट्स
- ✅ PAN कार्ड और आधार कार्ड
- ✅ Form 16 (सैलरी पाने वालों के लिए)
- ✅ बैंक स्टेटमेंट / खाता विवरण
- ✅ इंटरेस्ट सर्टिफिकेट (FD/Post Office/Bond से)
- ✅ इन्वेस्टमेंट प्रूफ (80C, 80D, NPS आदि)
- ✅ Form 26AS और AIS रिपोर्ट (इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड करें)
ITR कैसे फाइल करें – Step-by-Step Guide
🔹 Step 1: लॉग इन करें
- वेबसाइट पर जाएं: https://www.incometax.gov.in
- लॉगिन पर क्लिक करें
- यूजर ID में PAN नंबर डालें और पासवर्ड से लॉगिन करें
Step 2: ITR फॉर्म चुनें
इनकम के आधार पर सही फॉर्म का चुनाव करें:
ITR फॉर्म | किसके लिए? |
---|---|
ITR-1 (सहज) | केवल सैलरी, पेंशन, FD इंटरेस्ट (≤ ₹50 लाख) |
ITR-2 | कैपिटल गेन्स, विदेशी इनकम, रेंटल इनकम |
ITR-3 | बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम |
ITR-4 (सुगम) | Presumptive Income Scheme वाले प्रोफेशनल्स |
Step 3: रिटर्न फाइलिंग शुरू करें
- “e-File” पर क्लिक करें
- “File Income Tax Return” सिलेक्ट करें
- Assessment Year चुनें: 2025-26
- “Online” मोड चुनें
- अपना सही ITR फॉर्म चुनें
Step 4: डिटेल्स भरें
- पहले से भरे डेटा की पुष्टि करें
- यदि जरूरत हो तो एडिट करें
- सैलरी, इंटरेस्ट, हाउस रेंट, डिडक्शन (80C, 80D etc.) भरें
- टैक्स कैलकुलेशन देखें (Due या Refund)
Step 5: रिव्यू और सबमिट करें
- “Preview Return” पर क्लिक कर पूरा रिव्यू करें
- कोई गलती हो तो सुधारें
- रिटर्न सबमिट करें
Step 6: रिटर्न को ई-वेरिफाई करें
ई-वेरिफिकेशन के बिना रिटर्न वैध नहीं माने जाएंगे। वेरिफाई करने के 4 तरीके:
- ✅ आधार OTP से
- ✅ नेट बैंकिंग से
- ✅ बैंक अकाउंट आधारित EVC
- ✅ ITR-V प्रिंट कर CPC बेंगलुरु भेजना
किन बातों का रखें ध्यान?
- सही ITR फॉर्म चुनें
- डिडक्शन और इनकम का मिलान करें
- AIS और 26AS से डेटा जरूर चेक करें
- ड्यू डेट: 15 सितंबर 2025 से पहले फाइल करें
- गलत जानकारी देने पर नोटिस और जुर्माना लग सकता है
आज के डिजिटल युग में CA के बिना ITR फाइल करना आसान और सुविधाजनक हो गया है। सरकार की पोर्टल और ऑटो-फिल सुविधाएं इसे और सरल बना रही हैं। अगर आपने इनकम, TDS और डिडक्शन से जुड़ी जानकारी सही ढंग से तैयार कर रखी है, तो ITR भरना अब केवल 10-15 मिनट का काम रह गया है।