NPS New Rules: 1 दिसंबर से लागू होंगे नए NPS चार्ज, PFRDA ने जारी किया ज़रूरी सर्कुलर
- byvarsha
- 30 Oct, 2026
pc: tv9
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और NPS Lite से जुड़े नए चार्ज लागू होने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने यह फैसला लिया है। अब ये नए चार्ज 1 अक्टूबर की जगह 1 दिसंबर से लागू होंगे।
PFRDA ने 26 अक्टूबर को जारी एक सर्कुलर के ज़रिए नए चार्ज लागू होने की तारीख बदल दी है। इससे पहले, 28 अगस्त के सर्कुलर में 1 अक्टूबर तय की गई थी। नए निर्देशों के मुताबिक, NPS और NPS Lite से जुड़े चार्ज के लिए अब तारीख 1 दिसंबर तय की गई है।
PFRDA के बदले हुए निर्देशों के मुताबिक, नया फीस स्ट्रक्चर 1 दिसंबर से लागू होगा। इसके लिए सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों को ज़रूरी इंतज़ाम करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित एजेंसियों की ज़िम्मेदारी होगी कि वे यह पक्का करें कि नई तारीख के हिसाब से चार्ज ठीक से कम किए जाएं।
नए सर्कुलर में चार्ज की रकम या चार्ज से जुड़े नियमों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ़ नए चार्ज लागू होने की तारीख आगे बढ़ाई गई है। इसलिए, 28 अगस्त के सर्कुलर के दूसरे फीस प्रोविज़न पहले जैसे ही रहेंगे।
पॉइंट्स ऑफ़ प्रेजेंस (PoP) NPS से जुड़ी सर्विस देने वाले ऑथराइज़्ड इंस्टीट्यूशन या सर्विस सेंटर हैं। ये सेंटर पेंशन अकाउंट खोलने और अकाउंट से जुड़े अलग-अलग ट्रांज़ैक्शन करने में मदद करते हैं। NPS के तहत ये सर्विस देने वाले PoP के लिए बदला हुआ फीस स्ट्रक्चर 1 दिसंबर से लागू होगा।
नया फीस स्ट्रक्चर NPS और NPS Lite के तहत काम करने वाले संबंधित पॉइंट्स ऑफ़ प्रेजेंस पर लागू होगा। अभी मौजूद जानकारी के मुताबिक, फीस के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ़ लागू करने की तारीख बदली गई है। इसलिए, अकाउंट होल्डर्स को नई फीस लागू होने से पहले PFRDA के ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन देख लेने चाहिए।






