Rajasthan: भजनलाल कैबिनेट में हुए कई बड़े फैसले, कई मामलों में जेल की सजा की खत्म, अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में दी गई ढील

इंटरनेट डेस्क। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए पत्रकार वार्ता में बताया कि विभिन्न अधिनियमों में मामूली उल्लंघन या तकनीकी गलती के लिए कारावास जैसे आपराधिक दण्ड हटा कर उनके स्थान पर पेनल्टी के प्रावधान करने का निर्णय किया है।

जेल की सजा खत्म, कई कानूनों में सिर्फ जुर्माना
सरकार ने 11 कानूनों में ऐसा प्रावधान समाप्त कर दिया है, जिनमें मामूली गलती पर भी जेल जाना पड़ता था। अब ऐसी स्थितियों में सिर्फ आर्थिक दंड देना होगा। वन क्षेत्र से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, पहली बार पेड़ काटने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है, दूसरी बार ऐसा करने पर जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। जंगल से लकड़ी काटने या वन संपदा को नुकसान पहुंचाने पर अब जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना होगा। पानी की अनावश्यक बर्बादी को लेकर भी कानून में बदलाव किया गया है।

राजस्थान में नई पर्यटन नीति को मंजूरी
राज्य सरकार ने बैठक में नई पर्यटन नीति को हरी झंडी दी, इस बार पर्यटन को व्यापक रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक और वीरता से जोड़ते हुए योजनाएं तैयार की गई हैं।

अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में ढील
पहले मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए 90 दिनों में आवेदन करना होता था। अब यह अवधि 180 दिन कर दी गई है, जिससे प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त होंगे। प्रवासी राजस्थानी दिवस को इस बार भव्य रूप में आयोजित करने का फैसला भी किया गया है। वहीं सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट की वैधता 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी है।

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