Sahara Refund: जमाकर्ता की हो गई हैं डेथ तो फिर किसे मिलेगा पैसा, जान ले कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी

इंटरनेट डेस्क। एक समय था जब देश के कई लोगों ने अपना पैसा सहारा में लगाया था। हो सकता हैं  आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने भी सहारा की सोसाइटियों में पैसा जमा करवाया हो । अब बड़ी बात यह हैं कि रिफंड से जुड़ी जानकारी आपके लिए अहम है। रिफंड के लिए जमा किए गए आवेदनों की जांच दोबारा शुरू हो चुकी है और अब तक बड़ी संख्या में लोगों को उनका पैसा वापस मिल चुका है। लेकिन अगर मूल जमाकर्ता की मौत हो चुकी है, तो परिवार के सदस्यों के मन में यह सवाल आता है कि अब जमा रकम का क्लेम कौन कर सकता हैं।

जमाकर्ता की मौत के बाद कौन कर सकता है क्लेम?
अगर मूल जमाकर्ता की मौत हो चुकी है, तो ऐसे मामलों में उनके कानूनी उत्तराधिकारी या नॉमिनी के जरिए जमा रकम पर दावा किया जा सकता है। हालांकि, आवेदन करते समय सही डॉक्युमेंट्स होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कागजात में कमी होने के कारण क्लेम प्रोसेस अटक सकती है।

रिफंड क्लेम के लिए कौन-कौन से दस्तावेज रखें तैयार?
मूल जमाकर्ता का डेथ सर्टिफिकेट
क्लेम करने वाले व्यक्ति का वैध पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड
सहारा सोसाइटी से संबंधित ओरिजिनल बॉन्ड 
मेंबरशिप नंबर 
जमा रकम से संबंधित रसीद या पासबुक
आधार से लिंक मोबाइल नंबर
क्लेम करने वाले व्यक्ति का बैंक खाता

pc- moneycontrol.com