Supreme Court: बुलडोेजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन बनाई जाएगी
- byShiv
- 03 Sep, 2024

इंटरनेट डेस्क। आपने देखा होगा की देश के कई राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई आज कल चर्चाओं में हैं और सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। कही पर बड़ा अपराध करने वाले आरोपियों के घरों पर सरकार बुलडोजर चलवा देती है। वहीं अब इस मामले में बुलडोजर जस्टिस यानि अपराधियों के घर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देशभर में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन बनाई जाएगी।
कोर्ट ने जताई आपत्ति
मीडिया रिपोटर्स की माने तो अदालत ने इसे लेकर सरकार और पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं। कोर्ट ने कहा कि देशभर में निर्माणों में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन जरूरी है। अगर कोई आरोपी या दोषी भी है, तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता। अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना जरूरी है। बुलडोजर जस्टिस मामले में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने बहुत पहले एक हलफनामा दाखिल किया था। इस विवाद पर अब विराम लगना चाहिए।
न्यायाधीश ने क्या कहा
मीडिया रिपोटर्स की माने तो इस मामले में जस्टिस बी आर गवई ने ने कहा, सिर्फ इसलिए कि कोई आरोपी है, उसका घर कैसे तोड़ा जा सकता है? यहां तक कि किसी को सजा भी हो जाती है, तो भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना घर नहीं तोड़ा जा सकता। वहीं, जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा, इसके क्रियान्वयन में कुछ दिशा-निर्देश क्यों नहीं पारित किए जा सकते, ताकि इसका पालन हो। पहले नोटिस... जवाब देने का समय... कानूनी उपायों को अपनाने के लिए दिया गया समय... जवाब... और फिर तोड़फोड़। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ़ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है, क्योंकि वह आरोपी है? अगर वह दोषी भी है, तो भी घर नहीं गिराया जा सकता।
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