NPS में टैक्स छूट: जानें NPS में कितनी इनकम टैक्स छूट मिलती है और Tier 1 व Tier 2 में क्या अंतर है
- byrajasthandesk
- 11 Mar, 2025
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने से कर लाभ मिलता है, लेकिन इसमें दो प्रकार के खाते होते हैं – टियर 1 और टियर 2। क्या दोनों में निवेश करने से टैक्स छूट मिलती है? अगर हां, तो कितनी और किन शर्तों पर? आइए विस्तार से जानते हैं।
NPS टियर 1 और टियर 2 में टैक्स छूट का अंतर
टियर 2 खाते में टैक्स छूट नहीं मिलती
अगर आप NPS टियर 2 में निवेश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस पर टैक्स छूट मिलेगी या नहीं, तो जवाब "नहीं" है। टियर 2 खाता मुख्य रूप से वॉलंटरी सेविंग्स अकाउंट के रूप में काम करता है और इसमें कोई कर छूट नहीं मिलती।
हालांकि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विशेष टैक्स सेविंग स्कीम है, जिसमें 3 साल का लॉक-इन पीरियड होता है और इसे धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है।
टियर 1 खाते पर टैक्स छूट मिलती है
अगर आप टियर 1 खाते में निवेश करते हैं, तो आपको कर छूट मिल सकती है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें होती हैं। टैक्स छूट का लाभ पुरानी और नई कर व्यवस्था पर निर्भर करता है।
पुरानी कर व्यवस्था में टैक्स छूट
✅ धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की कटौती उपलब्ध है।
✅ धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त ₹50,000 की कटौती मिलती है।
✅ धारा 80CCD(2) के तहत नियोक्ता (Employer) के योगदान पर टैक्स छूट मिलती है—
- निजी क्षेत्र: मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 10% टैक्स फ्री।
- सरकारी कर्मचारी: मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 14% टैक्स फ्री।
✅ यह छूट ₹1.5 लाख और ₹50,000 की सीमा से अलग होती है।
नई कर व्यवस्था में टैक्स छूट
✅ केवल धारा 80CCD(2) के तहत नियोक्ता का योगदान टैक्स फ्री होता है।
✅ सरकारी और निजी क्षेत्र में नियोक्ता का योगदान 14% तक टैक्स फ्री रहता है।
कौन सा खाता बेहतर है?
अगर आप लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेश करना चाहते हैं और टैक्स छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो टियर 1 खाता बेहतर विकल्प है। लेकिन अगर आप बिना किसी लॉक-इन पीरियड के निवेश करना चाहते हैं और लिक्विडिटी चाहते हैं, तो टियर 2 खाता उपयोगी हो सकता है, लेकिन इस पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी।
NPS में निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय योजना को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनें!






