women reservation bil: सरकार ने आधी रात से लागू किया महिला आरक्षण कानून, नोटिफिकेशन हुआ जारी
- byShiv
- 17 Apr, 2026
इंटरनेट डेस्क। संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक महिला आरक्षण अधिनियम-2023, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, गुरुवार से लागू हो गया। हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया है कि वर्ष 2023 में पारित इस कानून को ऐसे समय में लागू क्यों किया गया, जब संसद में इसके क्रियान्वयन को 2029 से लागू करने के लिए संशोधन पर बहस चल रही है।
मौजूदा लोकसभा में नहीं होगा लागू
मीडिया रिपोटर्स की माने तो एक सरकारी अधिकारी ने इसे तकनीकी कारणों से जुड़ा मामला बताया, लेकिन इस पर विस्तृत जानकारी नहीं दी। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कानून के लागू हो जाने के बावजूद मौजूदा लोकसभा में महिला आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। अधिकारी के अनुसार, महिलाओं के लिए आरक्षण केवल जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू किया जा सकेगा।
क्या कहता है सरकार का नोटिफिकेशन
कानून मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 16 अप्रैल, 2026 को वह तिथि नियुक्त करती है, जिस दिन उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। गौरतलब है कि सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, जिसे महिला आरक्षण कानून के नाम से जाना जाता है। यह कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है।
pc- moneycontrol.com






