Bank Locker: बैंक लॉकर से चोरी हो जाए कोई सामान तो कौन होगा जिम्मेदार, जान ले आप भी
- byShiv
- 18 Mar, 2026
इंटरनेट डेस्क। आज के समय में लोग अपनी गाढ़ी कमाई को बचाकर रखते हैं और इतना सुरक्षित रखते हैं की कोई दूसरा ले जा ना सके। जो लोग नौकरीपेशा होते हैं उनके सेविंग बैंक के अलावा सैलरी अकाउंट भी होता है। लोग बैंक अकाउंट में अपनी कमाई और बचत दोनों रखते हैं। यही नहीं, कई लोग बैंक में लॉकर भी लेते हैं जिसमें वे अपना कोई जरूरी सामान, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी के पेपर्स आदि रखते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके बैंक लॉकर में कभी चोरी हो जाए तो ऐसे में इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है?
बैंक लॉकर में चोरी होने पर कौन जिम्मेदार होता है?
नियमों के तहत बैंक एग्रीमेंट की शर्तो का हवाला देते हुए खुद को किनारा नहीं कर सकते
अगर बैंक की लापरवाही है तो बैंक नुकसान के लिए भुगतान करने के लिए पात्र होंगे
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, अगर ग्राहक के लॉकर से कोई सामान गायब होता है, तो इसमें बैक की जिम्मेदारी तभी मानी जाती है या बैंक तभी जिम्मेदारी होगा जब उनकी तरफ से कोई लापरवाही साबित हो
इसमें स्टाफ की गलती, सीसीटीवी कैमरों का काम न करना आदि
बैंक अब नियमों का हवाला देकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता
लॉकर में अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो सबसे पहले तुरंत बैंक को लिखित सूचना दें
फिर पुलिस में भी आप शिकायत करवा सकते हैं
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