Bulldozer action: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, लेनी होगी परमिशन, लेकिन इस काम के लिए रहेगी छूट
- byShiv
- 18 Sep, 2024

इंटरनेट डेस्क। किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधी में शामिल आरोपी की प्रोपर्टी पर कई राज्य सरकारें बुलडोजर एक्शन लेती है। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ सरकार की हैं और बाकी राज्यों की बाद में। ऐसे में बुलडोजर एक्शन लेने वाले राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है और सभी राज्यों को निर्देश दिया है अब राज्य बगैर इजाजत के बुलडोजर एक्शन नहीं ले पाएंगे।

क्या कहा कोेर्ट ने
मीडिया रिपोटर्स की माने तो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य में कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। हालांकि, बुलडोजर एक्शन वाले अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में राज्य सरकारों को बुलडोजर एक्शन के लिए छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उसका यह आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइनों, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा।

अगले आदेश तक रहेगी रोक
इस मामले में जस्टिस गवई ने कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम अनधिकृत निर्माण के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन कार्यपालिका जज नहीं हो सकती है। वहीं जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि बाहरी शोर हमें प्रभावित नहीं करता है। हम इस समय इस सवाल पर नहीं जाएंगे कि कौन सा समुदाय है, अगर अवैध रूप से तोड़फोड़ की एक भी घटना हुई है, तो यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे निर्देश होंगे, उन्हें दिशा-निर्देश कहा जा रहा है। अगली तारीख तक अदालत की अनुमति के बिना ध्वस्तीकरण पर रोक होनी चाहिए।
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