Credit Card: अगर हो जाए क्रेडिट कार्ड धारक की मौत तो बैंक किससे वसूलेगा का बकाया, क्या कहता हैं आरबीआई का नियम

इंटरनेट डेस्क। आज के दौर में हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता हैं और आपके पास भी होगा। बढ़ता खर्च और क्रेडिट कार्ड से तुरंत पेमेंट की सुविधा लोगों के बीच लोकप्रिय बना रही है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह सुविधाजनक होती है। लेकिन समय पर बिल न चुकाने या अधिक खर्च पर यह परेशानी बन जाती है। इसी वजह से कई लोगों के मन में सवाल भी उठता है कि अगर कार्डधारक की अचानक मौत हो जाए और बिल बकाया रह जाए, तो जिम्मेदारी किसकी होगी। 

कार्ड धारक की मौत होने पर क्या होगा?
कार्डधारक के निधन के बाद बकाया राशि उसके संपत्ति या बैंक खातों से वसूल की जा सकती है। बैंक सीधे परिवार के सदस्यों पर दबाव नहीं डाल सकता। यदि कार्डधारक के पास बीमा या संपत्ति है, तो बिल वहीं से चुका लिया जा सकता है।

क्या कहते है नियम?
क्रेडिट कार्ड एक ऐसा लोन होता है जिसमें किसी तरह की संपत्ति को गिरवी नहीं रखी जाती है। इसका मतलब है कि बैंक केवल आपके क्रेडिट प्रोफाइल और आय को देखकर कार्ड जारी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक, इस लोन की जिम्मेदारी सिर्फ कार्डधारक पर होती है। इसलिए अगर कार्डधारक की मौत हो जाए, तो बैंक परिवार के किसी सदस्य या वारिस से बकाया राशि नहीं वसूल सकता है।

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