Credit Cards: अगर हो जाए क्रेडिट कार्ड होल्डर की मौत तो किससे बकाया वसूलता हैं बैंक, जान ले आप भी

इंटरनेट डेस्क। आज के दौर में हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता हैं, कहीं शॉपिंग, कहीं ट्रैवल, कहीं इमरजेंसी, कार्ड तुरंत काम आता है। लेकिन अगर बिल समय पर न भरा जाए तो ब्याज और जुर्माना तेजी से बढ़ता है। ऐसे में एक बात यह भी हर किसी के जहन में होती हैं कि अगर किसी क्रेडिट कार्ड होल्डर की मौत हो जाए और उस पर बकाया रह जाए, तो उस पैसे का क्या होगा।

क्या होता हैं
यही नियम तय करते हैं कि बैंक किससे वसूली कर सकता है और किससे नहीं। ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है और परिवार की जिम्मेदारी कहां तक होती है, क्रेडिट कार्ड को अनसिक्योर्ड लोन माना जाता है। इसका मतलब है कि इसके बदले आप बैंक को कोई गारंटी या संपत्ति गिरवी नहीं रखते। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक ऐसे कर्ज की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होती है जिसने कार्ड लिया है।

क्या करता हैं
इसका साफ मतलब है कि कार्ड होल्डर की मौत के बाद बैंक उसके परिवार या उत्तराधिकारियों को उनकी निजी कमाई या निजी संपत्ति से पैसा चुकाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हालांकि बैंक वसूली के लिए मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति की तरफ देखता है। अगर उसके नाम पर बैंक बैलेंस, एफडी, शेयर, सोना या कोई प्रॉपर्टी है, तो बैंक कानूनी प्रोसेस के तहत सबसे पहले वहीं से अपना बकाया क्लेम करता है।

pc- economictimes.com