Driving License: अब नहीं लगाने होंगे आपको भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओं के चक्कर, बदल गए हैं नियम

इंटरनेट डेस्क। आप भी अगर कार,बाइक या फिर कोई अन्य वाहन चलाते हैं तो उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी होता है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं हैं तो आपको बनवा लेना चाहिए। वैसे एक जून से इसके बनवाने के नियमों में बदलाव आ चुका है। भारत में 18 साल से ऊपर का कोई भी नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकता है। अब ड्राइविंग टेस्ट को लेकर के भी बड़ा बदलाव हुआ है।

अब नहीं जाना होगा आरटीओ
आप जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आरटीओ दफ्तर जाकर पहले कंप्यूटराइज टेस्ट देना होता है। फिर उसके बाद आरटीओ में ही ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। लेकिन 1 जून से भारत के मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

यहा भी दे सकेंगे ड्राइविंग टेस्ट
नए नियम के मुताबिक अब किसी प्राइवेट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में भी इस ड्राइविंग टेस्ट को दे सकते है। हालांकि प्राइवेट इंस्टिट्यूट या ड्राइविंग स्कूल आरटीओ द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी वहां दिया गया ड्राइविंग टेस्ट मान्य होगा।

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