EPFO: इन नियमों में बदलाव के साथ ही पीएफ का पैसा मिलने में नॉमिनी को हुई आसानी

इंटरनेट डेस्क। आप अगर नौकरीपेशा है तो आपका पीएफ जरूर कटता होगा और जितना पीएफ आपका कटता हैं, उतना ही पेशा कंपनी भी आपके खाते में जमा करवाती है। ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं इसके कुछ नियमों के बोर में जिनमें अभी बदलाव हुआ है। इन बदलावों के बाद पीएफ खाताधारकों के नॉमिनी को क्लेम के पैसे बड़ी आसानी से मिल सकेंगे।

नियमों में हुआ बदलाव
मीडिया रिपोटर्स की माने तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पीएफ खाता के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव के बाद ईपीएफ सदस्यों की मृत्यु होने के बाद उनके नॉमिनीज को पैसे आसानी से मिल जाएंगे।

बता दें की पहले ईपीएफ सदस्यों की मृत्यु होने के बाद उनके नॉमिनीज को क्लेम के पैसे मिलने में आधार की डिटेल्स जोड़ने को लेकर कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन नए नियमों के मुताबिक किसी ईपीएफ सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है, उसका आधार कार्ड उसके खाते से जुड़ा नहीं है, या फिर उसकी जानकारी पीएफ खाते से मैच नहीं करती है तो बावजूद इसके भी पीएफ खाताधारक के पैसे उसके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। लेकिन नियमों के मुताबिक इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी की परमिशन जरूरी होगी, उसकी मुहर लगने के बाद ही फाइनल डेथ क्लेम सेटल होगा।

pc- news18