Agniveers New Rules: फायर फाइटर्स के लिए आर्मी के सख्त नियम! सर्विस के दौरान शादी की तो...; पढ़ें नई गाइडलाइंस

PC: navarashtra

इंडियन आर्मी में अग्निवीर के तौर पर काम कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत ज़रूरी खबर है। आर्मी ने चार साल की सर्विस के बाद इंडियन आर्मी में परमानेंट सैनिक बनने का सपना देखने वाले अग्निवीरों के लिए शादी को लेकर एक नया और सख्त नियम लागू किया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर अग्निवीर सीधे परमानेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे।

क्या है आर्मी का नया नियम?

सर्विस के दौरान शादी पर रोक: जब तक कोई अग्निवीर इंडियन आर्मी में परमानेंट सैनिक के तौर पर नियुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह शादी नहीं कर पाएगा। चार साल की सर्विस के दौरान शादी करना सीधे तौर पर अयोग्यता का कारण होगा।

सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होने तक इंतज़ार करें

चार साल की सर्विस पूरी होने के बाद भी, परमानेंट सिलेक्शन प्रोसेस में लगभग 4 से 6 महीने लगते हैं। अग्निवीरों के लिए यह ज़रूरी है कि वे तब तक अविवाहित रहें जब तक उनका नाम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में न आ जाए और उन्हें परमानेंट अपॉइंटमेंट न मिल जाए। अगर कोई अग्निवीर चार साल की सर्विस के दौरान या सिलेक्शन प्रोसेस चलने के दौरान शादी कर लेता है, तो वह परमानेंट सर्विस के लिए अप्लाई करने के योग्य नहीं होगा। ऐसे कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे।

अग्निवीर योजना का अभी का स्टेटस

यह स्कीम 2022 में शुरू की गई थी। अब जब पहला बैच अपनी सर्विस के चार साल पूरे करने वाला है, तो नियम और साफ़ कर दिए गए हैं। कितने परमानेंट होंगे? आर्मी के नियमों के मुताबिक, हर बैच में सिर्फ़ 25 परसेंट अग्निवीरों को ही उनकी काबिलियत, फिजिकल एबिलिटी और परफॉर्मेंस के आधार पर परमानेंट सैनिक बनने का मौका मिलेगा।

परमानेंट अपॉइंटमेंट के बाद छूट

आर्मी ने साफ़ किया है कि एक बार जब कोई अग्निवीर परमानेंट सैनिक के तौर पर चुन लिया जाता है, तो उसे शादी करने की पूरी आज़ादी होगी। अपॉइंटमेंट के बाद शादी पर कोई रोक नहीं होगी और वह अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में फ़ैसले खुद ले सकेगा।