Health Ministry: बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी अब कफ सिरप, केंद्र सरकार का बड़ा आदेश

इंटरनेट डेस्क। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक खांसी की सिरप समेत सभी तरह की सिरप अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। इन सिरप को खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी होगी।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में एक नया बदलाव करके कफ सिरप समेत सभी सिरप की बिक्री के नियमों को सख्त कर दिया है। इसका मतलब अब ग्राहकों को फार्मेसी से ऐसी दवाएं खरीदने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी।

यह कदम मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के कुछ महीनों बाद उठाया गया है। इन घटनाओं ने आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली लिक्विड दवाओं की सुरक्षा और रेगुलेशन को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी थीं। इन घटनाओं के बाद सिरप बनाने और बेचने के तरीकों पर कड़ी निगरानी और सख़्त जांच की मांग फिर से उठने लगी थी।

pc- pharmaadda.in