इनकम टैक्स रिफंड 2026: अब तक नहीं मिला पैसा? ये 6 बड़ी वजहें हो सकती हैं जिम्मेदार

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद हर टैक्सपेयर को अपने रिफंड का इंतजार रहता है। विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि अधिकतर रिफंड दिसंबर 2025 के अंत तक प्रोसेस कर दिए जाएंगे। हालांकि, 2026 शुरू हो चुका है और अब भी कई लोगों का रिफंड अटका हुआ है। अगर आप भी उन्हीं में से हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे कुछ सामान्य कारण होते हैं।

इन वजहों को समझकर आप समय रहते जरूरी कदम उठा सकते हैं और अपने रिफंड की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं।

क्यों अटक जाता है इनकम टैक्स रिफंड

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जब आयकर विभाग को रिटर्न में कोई गड़बड़ी, मिसमैच या शक होता है, तो वह टैक्सपेयर को नोटिस भेजता है। सही जवाब मिलने के बाद ही रिफंड जारी किया जाता है। वहीं, कई बार बिना किसी गलती के भी प्रोसेसिंग में देरी हो जाती है।

अब जानते हैं वे 6 मुख्य कारण, जिनकी वजह से 2026 में भी आपका रिफंड पेंडिंग हो सकता है।

1. ITR और Form 26AS/AIS में मिसमैच

अगर आपके ITR में दिखाई गई इनकम और Form 26AS या AIS के आंकड़ों में अंतर है, तो विभाग रिफंड रोक सकता है। जब तक यह अंतर ठीक नहीं किया जाता, रिफंड जारी नहीं होता।

2. बैंक अकाउंट वेरिफाई न होना

अगर आपका बैंक अकाउंट ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्री-वैलिडेट नहीं है या डिटेल्स गलत हैं, तो रिफंड ट्रांसफर नहीं हो पाता। यह एक बहुत आम गलती है, जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं।

3. गलत डिडक्शन या छूट का दावा

ऐसी छूट या डिडक्शन का दावा करना, जिनके लिए आप पात्र नहीं हैं, विभाग की जांच को न्योता देता है। इससे रिफंड अटक सकता है और अतिरिक्त वेरिफिकेशन हो सकता है।

4. e-Verification न करना

ITR फाइल करने के बाद अगर आपने समय पर e-verification नहीं किया, तो रिटर्न अधूरी मानी जाती है। ऐसी स्थिति में रिफंड जारी नहीं किया जाता। कई लोग यही गलती कर बैठते हैं।

5. बड़े लेन-देन पर जांच

अगर आपने बड़े निवेश, प्रॉपर्टी डील या भारी कैश ट्रांजैक्शन किए हैं, तो मामला रिस्क असेसमेंट में आ सकता है। विभाग अतिरिक्त जांच के बाद ही रिफंड जारी करता है।

6. सिस्टम या प्रोसेसिंग में देरी

कई बार टैक्सपेयर की कोई गलती नहीं होती, लेकिन सिस्टम अपग्रेड या वर्कलोड की वजह से रिफंड अगले बैच में चला जाता है। ऐसे मामलों में थोड़ा इंतजार करना पड़ता है।

टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए

अगर आपका रिफंड अब तक नहीं आया है, तो ये काम जरूर करें:

  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर रिफंड स्टेटस चेक करें
  • बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट करें
  • Form 26AS और AIS से ITR मिलान करें
  • e-verification स्टेटस जांचें
  • अगर नोटिस आया हो, तो तुरंत जवाब दें

एक्सपर्ट की सलाह

विशेषज्ञों का कहना है कि जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करना कई बार नुकसानदेह हो जाता है। छोटी-छोटी गलतियां रिफंड में बड़ी देरी करा सकती हैं। इसलिए हमेशा ध्यान से जानकारी भरें और दस्तावेजों का मिलान करें।

इनकम टैक्स रिफंड में देरी परेशान करने वाली जरूर है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसका समाधान आसान होता है। अगर आप ऊपर बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपका रिफंड जल्द ही खाते में आ सकता है। सही जानकारी और समय पर कार्रवाई ही रिफंड पाने का सबसे आसान तरीका है।