LPG Cylinder: घर में एक से ज़्यादा गैस सिलेंडर रखते हैं? केंद्र सरकार का नया नियम; इस गलती पर मिलेगी सीधी सज़ा
- byvarsha
- 17 Mar, 2026
pc: The Sunday Guardian
देश में अभी फ्यूल की कमी और इम्पोर्ट पर बढ़ते दबाव को देखते हुए, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने घरेलू गैस इस्तेमाल के नियम बहुत सख्त कर दिए हैं। अब, सिर्फ सिलेंडर रखना ही नहीं, बल्कि घर में 'डबल' कनेक्शन रखना भी जुर्म होगा। नए नियम असल में क्या हैं और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ सकता है? आइए डिटेल में जानते हैं।
1. दो से ज़्यादा सिलेंडर रखना 'अपराध'; 7 साल की सज़ा
सरकारी नियमों के मुताबिक, एक घरेलू कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा दो LPG सिलेंडर (14.2 kg) रखने की इजाज़त है। अगर आप बिना सरकारी इजाज़त के 40 kg से ज़्यादा LPG स्टोर करते हैं, तो इसे 'होर्डिंग' माना जाएगा।
'एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955' के सेक्शन 7 के मुताबिक, दोषी पाए जाने पर सरकार लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए सभी सिलेंडर ज़ब्त कर सकती है और आपका गैस कनेक्शन हमेशा के लिए कैंसिल किया जा सकता है।
2. PNG और LPG दोनों कनेक्शन एक साथ? अब मुमकिन नहीं
पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने मार्च 2026 में एक बड़ा बदलाव किया। अब जिनके घर में पाइपलाइन गैस (PNG) की सुविधा है, वे LPG सिलेंडर नहीं रख पाएंगे। अगर आपके घर में PNG कनेक्शन है और फिर भी आप LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो इसे गैर-कानूनी माना जाएगा। सरकार ने ऐसे कंज्यूमर्स से अपील की है कि वे तुरंत अपने LPG कनेक्शन सरेंडर कर दें। अगर आप खुद से कनेक्शन वापस करते हैं, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। हालांकि, अगर इंस्पेक्शन के दौरान दोनों कनेक्शन पाए जाते हैं, तो कानूनी कार्रवाई होनी ही है।
3. गैर-कानूनी स्टोरेज की रिपोर्ट कहां करें?
गैस की ब्लैक मार्केटिंग या गैर-कानूनी स्टोरेज को रोकने के लिए आम नागरिकों की भागीदारी ज़रूरी है। अगर आप अपने इलाके में बड़ी संख्या में सिलेंडर जमा होते हुए देखें, तो आप इन जगहों पर शिकायत कर सकते हैं:
LPG इमरजेंसी हेल्पलाइन: सीधे 1906 पर संपर्क करें।
आप डिस्ट्रिक्ट फ़ूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, लोकल पुलिस स्टेशन या तहसील ऑफ़िस में लिखकर शिकायत कर सकते हैं।
सरकार ने एनर्जी रिसोर्स की कमी को दूर करने और गरीबों को गैस देने के लिए ये कड़े कदम उठाए हैं। इसलिए, अगर आपके पास PNG है, तो LPG की चाहत छोड़ दें और बिना वजह सिलेंडर जमा करके कानून के जाल में न फँसें।
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