New Labour Codes: अब हर महीने की 7 तारीख तक देनी होगी सैलेरी! नौकरी छोड़ने या निकाले जाने पर 2 दिन में देना होगा पूरा पैसा...जाने नियम
- byShiv
- 22 Jul, 2026
इंटरेनट डेस्क। आप अगर नौकरी करते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की होने वाली है। जी हां केंद्र सरकार के नए लेबर कोड के तहत सैलरी देने के नियम पहले से ज्यादा स्पष्ट कर दिए गए हैं। कोड ऑन वेजेज के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी को हर महीने वेतन मिलता है, तो अगले महीने की 7 तारीख तक उसकी सैलरी खाते में आ जानी चाहिए। यही नहीं, अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है या किसी कारण उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है, तो कंपनी को दो कार्य दिवस के भीतर उसका पूरा बकाया भुगतान करना होगा।
किसे मिलेगा फायदा?
मीडिया रिपोटर्स की माने तो पहले वेतन भुगतान से जुड़े कई नियम केवल एक निश्चित वेतन सीमा तक के कर्मचारियों पर लागू होते थे, लेकिन नए कोड ऑन वेजेज के तहत यह नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे, चाहे उनकी सैलरी कम हो या ज्यादा। इसका मतलब है कि अब हर कर्मचारी को समय पर वेतन मिलने का कानूनी अधिकार मिलेगा।
सैलरी देने में देरी करे तो क्या होगा?
अगर किसी कंपनी ने समय पर वेतन नहीं दिया या बिना अनुमति कर्मचारी की सैलरी से पैसा काट लिया, तो कर्मचारी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए सरकार इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर नियुक्त करेगी, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि कंपनियां नियमों का पालन करें।
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