pm-kisan yojana:अपात्र होने के बाद भी ले रहे हैं किसान योजना की किस्त तो होगी वसूली, जान ले आप
- byShiv
- 28 Apr, 2026
इंटरनेट डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना है। इसमें किसानों को साल के 6 हजार रुपए मिलते है तीन किस्तों में। हालांकि अक्सर ही ऐसे मामले सामने आते हैं जहां कई ऐसे लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं जो इसके पात्र नहीं हैं, अगर आप भी अनजाने में या गलत जानकारी देकर हर साल 6000 रुपये की किस्तें ले रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। सरकार ने अब अपात्र लाभार्थियों से पैसे की वसूली करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
कौन हैं अपात्र लाभार्थी?
अगर परिवार का कोई भी सदस्य पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स भर चुका है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
वर्तमान या पूर्व सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति इस योजना के दायरे से बाहर हैं।
वे रिटायर्ड कर्मचारी जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 से अधिक है, वे भी अपात्र माने जाते हैं।
डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर भी इस निधि के हकदार नहीं हैं।
पैसे वापस न करने पर क्या होगी कार्रवाई?
सरकार अपात्र पाए गए लोगों को रिकवरी नोटिस भेज रही है, जिसमें अब तक मिली कुल राशि लौटाने का आदेश होता है।
गलत तरीके से लाभ लेने वालों को भविष्य की सभी सरकारी योजनाओं के लिए ब्लैकलिस्ट (अयोग्य) किया जा सकता है।
निर्धारित समय सीमा के भीतर पैसा वापस न करने पर ब्याज के साथ पेनल्टी और एफआईआर तक दर्ज की जा सकती है।
pc- dwello.in






