Rajasthan: पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी का मामला, हाईकोर्ट ने एसीबी और स्पेशल जज की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
- byShiv
- 18 Jun, 2026
इंटरनेट डेस्क। राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनके बेटे रोहित जोशी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में एसीबी और स्पेशल जज की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।
मीडिया रिपोटर्स की माने तो जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की बेंच ने 12 जून को याचिका खारिज की थी, जिसका विस्तृत आदेश बुधवार को जारी हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि गिरफ्तारी के दौरान संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और एसीबी तथा विशेष अदालत दोनों स्तरों पर गंभीर चूक हुई।
हाईकोर्ट ने एसीबी के जवाबों में विरोधाभास भी दर्ज किया। पहले एसीबी ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधार बताए गए, बाद में कहा गया कि यह जानकारी परिवार को दी गई थी। कोर्ट ने इसे गंभीर विसंगति माना और बाद में दाखिल जवाब में तथ्यों के जोड़े जाने को प्रथम दृष्टया हेरफेर बताया।
बेंच ने एसीबी के साथ-साथ स्पेशल जज की भूमिका पर भी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि 7 मई को ही रिमांड के दौरान गिरफ्तारी की वैधता पर आपत्ति उठाई गई थी, ऐसे में न्यायाधीश का दायित्व था कि उसी समय इस पर निर्णय लेते, लेकिन आवेदन को लंबित रखकर लगभग 31 दिन बाद खारिज किया गया, जो उचित नहीं था।
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