राफेल मामले में PM मोदी पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ केस पर SC ने लगाई रोक
- byvarsha
- 13 Oct, 2026
PC: dnaindia
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, जब कोर्ट ने 2018 के राफेल विवाद के दौरान PM नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी कथित टिप्पणियों से जुड़े मानहानि केस में उनके खिलाफ ट्रायल पर रोक लगा दी।
जस्टिस विक्रम नाथ और अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने गांधी की याचिका पर जवाब मांगा और प्रतिवादियों से चार हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा। कोर्ट के आदेश से फिलहाल निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लग गई है।
राहुल गांधी पर राफेल पर बहस के दौरान PM मोदी को 'चोरों का सरदार' कहने का आरोप
यह मामला राफेल लड़ाकू विमान सौदे के विवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गांधी की 2018 की टिप्पणियों से जुड़ा है। उन्होंने कथित तौर पर सौदे को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए “चोरों का सरदार” और “चोरों का सरदार” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, मानहानि केस में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई अगले निर्देश तक रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद तय की गई है। '
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 सितंबर को इस मामले में राहुल गांधी को जारी 2019 के समन को रद्द करने से मना कर दिया। कोर्ट ने श्रीश्रीमल की शिकायत के आधार पर गिरगांव मजिस्ट्रेट के 28 अगस्त, 2019 के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उनके खिलाफ प्रोसेस जारी करने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि, हाई कोर्ट ने अपना 2021 का आदेश जारी रखा, जिसमें मजिस्ट्रेट को गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाने देने के लिए छह हफ़्ते के लिए कार्यवाही टालने का निर्देश दिया गया था।
BJP सदस्य श्रीश्रीमल ने हाई कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया
हाई कोर्ट के सामने, श्रीश्रीमल ने गांधी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि BJP सदस्य होने के नाते, वह भी अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणियों से दुखी हैं।
शिकायत के अनुसार, गांधी ने 20 सितंबर, 2018 को राजस्थान में एक सार्वजनिक भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम किया था। इसमें दावा किया गया कि उनकी टिप्पणियां BJP सदस्यों और प्रधानमंत्री से जुड़े भारतीय नागरिकों के खिलाफ भी आरोप हैं।






