UPI पेमेंट फेल हो गया लेकिन पैसे डेबिट हो गए? ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
- byrajasthandesk
- 15 Feb, 2026
UPI ट्रांजेक्शन फेल और पैसे कट गए? ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का आसान स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
आज के डिजिटल दौर में छोटी से छोटी खरीदारी के लिए भी लोग UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं। किराना, बिल पेमेंट या ऑनलाइन शॉपिंग—हर जगह UPI सबसे तेज और आसान तरीका बन चुका है। लेकिन कभी-कभी तकनीकी खराबी या सर्वर समस्या के कारण ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और पैसे खाते से कट जाते हैं, जबकि सामने वाले को राशि नहीं मिलती।
ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। National Payments Corporation of India (NPCI) ने ऑनलाइन शिकायत और ट्रैकिंग के लिए मजबूत सिस्टम तैयार किया है, जिससे आपका पैसा सुरक्षित रहता है।
आइए जानते हैं कि पैसा फंसने पर आपको क्या करना चाहिए।
सबसे पहले क्या करें?
यदि UPI पेमेंट फेल हो जाए और पैसे कट जाएं, तो सबसे पहले अपने पेमेंट ऐप—जैसे Google Pay, PhonePe या Paytm—के Help या History सेक्शन में जाएं।
तुरंत ये स्टेप्स करें:
- Transaction History खोलें
- फेल ट्रांजेक्शन चुनें
- Help / Raise Issue पर क्लिक करें
अधिकतर मामलों में बैंक 24 से 48 घंटे के भीतर पैसा अपने आप रिफंड कर देते हैं। इसलिए पहले थोड़ा इंतजार करना सही रहता है।
NPCI पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करें
अगर ऐप से समाधान नहीं मिलता, तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
स्टेप 1: NPCI की आधिकारिक वेबसाइट खोलें
सबसे पहले National Payments Corporation of India की वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: Dispute Redressal Mechanism चुनें
होमपेज पर:
- What We Do पर क्लिक करें
- UPI चुनें
- Dispute Redressal Mechanism खोलें
स्टेप 3: शिकायत का प्रकार चुनें
Complaint सेक्शन में जाकर Transaction विकल्प चुनें।
स्टेप 4: जरूरी जानकारी भरें
फॉर्म में यह विवरण भरें:
- ट्रांजेक्शन का प्रकार
- समस्या का प्रकार (पैसा कट गया, क्रेडिट नहीं हुआ)
- Transaction ID
- बैंक का नाम
- राशि
स्टेप 5: फॉर्म सबमिट करें
फॉर्म जमा करने के बाद आपको Ticket ID मिलेगा। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
शिकायत दर्ज करते समय ध्यान रखें
ऑनलाइन शिकायत करते समय आपके पास ये चीजें जरूर होनी चाहिए:
- Transaction ID
- 12 अंकों का UTR Number
- ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट
- भुगतान की तारीख और राशि
UTR नंबर ट्रांजेक्शन की पहचान के लिए बेहद जरूरी होता है।
फिर भी समाधान न मिले तो क्या करें?
यदि 30 दिनों में समस्या हल नहीं होती, तो आप Reserve Bank of India (RBI) के बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं।
साथ ही NPCI के टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करके भी मदद ली जा सकती है।
डिजिटल पेमेंट सिस्टम सुरक्षित और भरोसेमंद है। ज्यादातर मामलों में फेल UPI ट्रांजेक्शन का पैसा स्वतः वापस मिल जाता है। जरूरी है कि आप सही प्रक्रिया अपनाएं और अपने ट्रांजेक्शन विवरण सुरक्षित रखें।
अगली बार जब UPI पेमेंट में दिक्कत आए, तो घबराएं नहीं—इन आसान स्टेप्स को अपनाएं और अपना पैसा सुरक्षित वापस पाएं।






