‘छह हफ्ते में जगह खाली कर दें…’, दिल्ली में पीएम आवास के पास बनी तीन झुग्गी बस्तियों को 6 हफ्ते में खाली करने का आदेश
- byvarsha
- 26 Aug, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी घर के पास रहने वाले झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को छह हफ़्ते का समय दिया है। इस दौरान 350 से ज़्यादा झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को जगह खाली करके सरकार के पुनर्वास वाले पते पर जाना होगा।
मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इसके बाद डिवीज़न बेंच ने आदेश दिया कि BR कैंप, मस्जिद कैंप और DID कॉलोनी की तीन झुग्गियों को खाली कराया जाए। अगर तय समय में झुग्गियां खाली नहीं की गईं, तो पुलिस की मदद से झुग्गियों को हटाने का अभियान जारी रहेगा।
गौरतलब है कि सरकार प्रधानमंत्री के सरकारी घर के पास रेस कोर्स रोड (जिसे अब 'लोक कल्याण मार्ग' के नाम से जाना जाता है) पर तीन झुग्गियों को हटाने में एक्टिव है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने संबंधित निवासियों को 6 मार्च तक अपने घर खाली करने का आदेश दिया है। हटाने के साथ-साथ केंद्र बेघर परिवारों के पुनर्वास में भी एक्टिव है। सरकारी एजेंसी 'दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड' (DUSIB) ने उनके लिए रहने की दूसरी जगह तैयार कर ली है। सावदा घेवरा में DUSIB कॉलोनी में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को फ्लैट दिए गए हैं। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से चलाए जाने वाले 'लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस' ने तीनों झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों से 6 मार्च तक वे फ्लैट खाली करने को कहा था। लेकिन उसके बाद भी जगह खाली नहीं की गई। इस बार दिल्ली हाई कोर्ट ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को खाली करने के लिए छह हफ़्ते का समय दिया है।






