WB Elections 2026: एसआईआर केस में SC का आदेश, बंगाल में हटाए गए मतदाताओं को वोट का अधिकार नहीं

इंटरनेट डेस्क। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और यहां लाखों लोगों को नाम एसआईआर में कट गए हैं। ऐसे में ये लोग विधानसभा चुनावों में मतदान नहीं कर सकेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल में उन लाखों लोगों को वोट डालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जिनका नाम स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के दौरान वोटर लिस्ट से कट गया था। अदालत को सूचित किया गया था कि 11 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नामों को खारिज किए जाने या हटाए जाने के खिलाफ 34 लाख 35 हजार 174 अपीलें दायर की गई थीं। 

हुई थी सुनवाई
मीडिया रिपोटर्स की माने तो वोटर लिस्ट में संशोधन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर सकते जिससे अपीलीय ट्रिब्यूनल के जजों पर काम का बोझ बढ़ जाए। हमारे पास एक और याचिका भी है, जो इन अपीलों पर रोक लगाने की मांग करती है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से तृणमूल कांग्रेस के नेता और वकील कल्याण बनर्जी ने केस की पैरवी की। उन्होंने कहा कि कम से कम 16 लाख अपीलें दायर की गई हैं, और उन्हें इस महीने के आखिर में होने वाले दो चरणों वाले विधानसभा चुनाव में वोट डालने की इजाज़त दी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
मीडिया रिपोटर्स की माने तो इस मामले में सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, यह तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर हम इसकी इजाजत देते हैं, तो इसमें शामिल लोगों के वोटिंग अधिकार रोकने पड़ेंगे। कल्याण बनर्जी ने कहा कि बंगाल के लोग न्याय के लिए इस अदालत की ओर देख रहे हैं, लोग अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। 34 लाख लोग असली वोटर हैं, इसीलिए वे न्याय के लिए आपकी ओर देख रहे हैं।

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