Rajasthan: राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, अब बहू को भी मिलेगा अनुकंपा नियुक्ति का हक, माना जाएगा बेटी के बराबर
- byShiv
- 17 Apr, 2026
इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में अब अनुकंपा नियुक्ति में बहू को भी बराबर का प्रतिनिधित्व मिलेगा। जी हां बहू और बेटी के बीच का कानूनी फर्क खत्म हो गया है, हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक आदेश में स्पष्ट कर दिया कि ससुर की मौत के बाद उनकी बहू भी उतनी ही हकदार है, जितनी एक बेटी होती है।
जस्टिस रवि चिरानियां की एकल पीठ ने सुंदरी देवी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए विभाग की उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया, जो बहू को परिवार का हिस्सा मानने से कतरा रही थीं। कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी विभाग की सुस्ती और आपत्तियों पर सख्त नाराजगी जताते हुए साफ कहा कि बहू को नौकरी से रोकना कानून की मूल भावना के खिलाफ है।
कोर्ट ने याद दिलाया कि साल 2023 में ही डिवीजन बेंच यह तय कर चुकी है कि बहू को बेटी के समान ही माना जाए। जब कानूनी रूप से बहू अनुकंपा नियुक्ति के लिए पूरी तरह योग्य है, तो विभाग का तकनीकी अड़ंगे लगाना समझ से परे है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब न्यायपालिका पहले ही इस मुद्दे पर स्थिति साफ कर चुकी है, तो प्रशासन को इसमें नई आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है।
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