Rajasthan: राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार से कहा-31 जुलाई तक करवाएं प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव

इंटरनेट डेस्क। राजस्थान हाई कोर्ट ने आज राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया हैं की 31 जुलाई तक चुनाव करवाएं, अदालत ने साथ ही ओबीसी आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

खबरों की माने तो प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोजित करने में इस रिपोर्ट को सौंपने में हुई देरी को भी एक बड़ी वजह बताया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने इस मामले में बीते 11 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे आज सुनाया गया।

जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट के आज के फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि अदालत ने पिछले साल नवंबर में राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाने का निर्देश दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने इसमें असमर्थता जताते हुए दिसंबर 2026 तक का समय मांगा था।

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