Rajasthan: अब 2 से अधिक संतान वाले भी लड़ सकेंगे नगर निकाय चुनाव, सरकार ने आदेश किया जारी
- byShiv
- 22 Jul, 2026
इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में निकाय चुनाव होने वाले हैं और आपका भी सपना चुनाव लड़ने का हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। आयोग की ओर से 21 जुलाई 2026 को जारी नए निर्देशों के अनुसार, अब नगरपालिका चुनाव में सदस्य पद के उम्मीदवारों से दो से अधिक संतान होने संबंधी घोषणा-पत्र (अंडरटेकिंग) नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आदेश जारी करदिया गया है।
मीडिया रिपोटर्स की माने तो यह आदेश राजस्थान सरकार की 25 मार्च 2026 को प्रकाशित अधिसूचना के क्रम में जारी किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 24 में संशोधन कर दो से अधिक संतान होने के आधार पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार इस महत्वपूर्ण बदलाव के बाद अब दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार भी बिना किसी कानूनी अड़चन के नगरीय निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक सकेंगे। निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों से चुनाव लड़ने के इच्छुक कई उम्मीदवारों को राहत मिली है।
pc- danik bhaskar




